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श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने निर्माण, खनन और कृषि सहित अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है।
इसमें कहा गया है कि वेरिएबल डियरेंस अलाउंस (वीडीए) में संशोधन श्रमिकों को जीवन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए किया गया है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स (सीपीआई) में 2.40 अंकों की वृद्धि का जिक्र करते हुए बयान में कहा गया है, “इस समायोजन का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।”
बढ़ोतरी के बाद, सबसे ऊपरी बैंड में अकुशल श्रमिकों को 783 रुपये (20,358 रुपये प्रति माह), अर्ध-कुशल श्रमिकों को 868 रुपये (22,568 रुपये प्रति माह) और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 1,035 रुपये (26,910 रुपये प्रति माह) की दैनिक न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर, मुद्रास्फीति के अनुसार मजदूरी को साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी) संशोधित किया जाता है।
इस सप्ताह के प्रारम्भ में, हजारों श्रमिकों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वेतन में वृद्धि तथा चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग की गई, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे बहुराष्ट्रीय निगमों के पक्ष में हैं।
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